[ad_1]
वडोदरा, दिनांक 02 फरवरी 2023, गुरुवार
वड़ोदरा नगर निगम वर्ष 2022-23 के लिए एक बार फिर संपत्ति कर प्रोत्साहन छूट (पिछले साल के कर बकाया पर ब्याज माफी) योजना शुरू करेगा, जिसके लिए आयुक्त ने स्थायी समिति को अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 का कार्य मार्च-2023 में पूर्ण कर लिया जायेगा, जिसके कारण नगर पालिका के संपत्ति कर बकाया को बंद करने के कारण कानूनी प्रावधानों के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. संपत्तियों और अदालती मामलों, परिसमापन, राजस्व। दावों जैसे विभिन्न कारणों से, कर संग्रह बकाया रहता है और वड़ोदरा शहर में स्थित संपत्तियों पर करों का बकाया वसूल किया जा सकता है और नागरिकों को राहत दी जा सकती है और वडोदरा का राजस्व संग्रह नगर निगम शीघ्र कर सकता है बकाया करदाताओं के कर बकाया में सघन छूट योजना (पिछले वर्ष के कर बकाया पर ब्याज) को लागू करना आवश्यक प्रतीत होता है।
किराया निर्धारण पद्धति के लिए प्रोत्साहन छूट के चयन के संबंध में प्रस्ताव में कहा गया है कि वड़ोदरा नगर निगम एवं करदाता वड़ोदरा नगर निगम के संपत्ति कर हेतु देय जल शुल्क एवं संरक्षण शुल्क की पूरी राशि दिनांक . 1-4-2003 की स्थिति में निर्धारित संपत्ति (सामान्य कर, जल प्रभार/कर, मुद्रा प्रभार, अनिवार्य कर, शिक्षा उपकर एवं अर्थदंड राशि) द्वारा देय किराये को निम्नानुसार प्रोत्साहन छूट योजना का लाभ दिया जायेगा।
(ए) प्रोत्साहन छूट के रूप में नोटिस, वारंट शुल्क और विज्ञापन खर्च की 100% राशि दी जाएगी।
(बी) (1) (i) किराया निर्धारण योजना के तहत बकाया संपत्ति कर का 80% प्रोत्साहन छूट के रूप में दिया जाएगा।
(ii) किराया निर्धारण पद्धति के कर बिल में केवल ब्याज की राशि देय होने की स्थिति में उक्त ब्याज राशि पर भी 20 प्रतिशत 25 प्रोत्साहन छूट दी जायेगी।
(2) किराया निर्धारण प्रणाली की कर अपीलों के साथ-साथ लौटाए गए चेकों की मांग पर भी ब्याज की राशि में सदर प्रोत्साहन छूट योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ऐसे मामले में, लौटाए गए चेक के संबंध में नियमानुसार लगाए जाने वाले शुल्क लगाए जाएंगे।
(3) कोई भी करदाता जिसने किराया निर्धारण प्रणाली के बकाया का भुगतान कर दिया है, उसे ही सदर योजना का लाभ दिया जायेगा।
वड़ोदरा नगर निगम में वर्ष 2003-04 से क्षेत्र आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है जिसमें वर्ष 2003-04 से 2022-23 तक करदाताओं को कर संग्रह की प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहन छूट योजना का लाभ दिया गया और करदाताओं को क्षेत्र निर्धारण के बकाया कर की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा।निपटान हेतु प्रोत्साहन छूट योजना निम्नानुसार है। “फसल आधारित कृषि प्रणाली के लिए प्रोत्साहन छूट योजना”
(1) वर्ष 2003-04 से 2021-22 तक बकाया राशि का भुगतान करें। दिनांक 01-02-2023 से 28-02-2023 तक निम्न प्रोत्साहन योजना के अनुसार लाभ दिया जायेगा।
(ए) नोटिस, वारंट शुल्क, और विज्ञापन व्यय की राशि का 100% प्रोत्साहन छूट के रूप में दिया जाएगा।
(ख) (1) सभी आवासीय संपत्तियों के बकाये पर देय ब्याज की राशि का 80 प्रतिशत प्रोत्साहन छूट के रूप में दिया जायेगा।
(2) सभी गैर-आवासीय सम्पत्तियों के लिए विगत देय राशि पर उपार्जित ब्याज राशि का 90% 2 एरोट घटा कर छूट के रूप में दी जायेगी।
(2) वर्ष 2003-04 से 2021-22 दिनांक 03.02.2019 के बकाया पर। दिनांक 01-03-2023 से 31-03-2023 तक निम्न प्रोत्साहन योजना के अनुसार लाभ दिया जायेगा।
(ए) नोटिस, वारंट और विज्ञापन खर्च की राशि का 100% प्रोत्साहन छूट के रूप में दिया जाएगा।
(बी) (1) सभी आवासीय संपत्तियों के बकाए पर अर्जित ब्याज की राशि का 70% पूर्वव्यापी छूट के माध्यम से दिया जाएगा।
(2) आपकी गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए पिछले देय राशि पर उपार्जित ब्याज का 50%।
राशि प्रोत्साहन छूट के रूप में दी जाएगी।
(3) ऐसे करदाताओं को सदर योजना का लाभ भी तभी दिया जायेगा जब लिखित कर बिल में वर्ष 2021-22 तक केवल ब्याज की राशि देय हो।
(4) क्षेत्र आधारित निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2022-23 तक संपत्ति कर का पूर्ण भुगतान करने वाले आवेदकों को सदर प्रोत्साहन छूट योजना का लाभ मिलेगा।
(5) कोई भी करदाता, जो किराया निर्धारण पद्धति के बकाया में है और क्षेत्र आधारित पद्धति के अनुसार 2022-23 तक संपत्ति कर की राशि का भुगतान करता है, उसे भी सदर योजना के लाभ का आकलन किया जाएगा।
इस प्रकार उपरोक्त पूर्ण योजना का लाभ योजना के क्रियान्वयन की तिथि से ही मिलता है। 01-02-2023 से 31-03-2023 कर केवल करदाताओं को देय होगा।