Aadhaar Pan Link : सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का आग्रह किया है। लोग इससे परेशान हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए समय सीमा तय की गई है।
इस तारीख से पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। नहीं तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 30 जून 2023 की तारीख तय की है. इन दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 1000 रुपए देने की भी बात कही है। इसके बाद पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। इससे बैंक ट्रांजैक्शन समेत कई तरह की दिक्कतें होंगी।
लिंक इस प्रकार कराए
अब आप मोबाइल में एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं । जिसके लिए मोबाइल पर एक एसएमएस भेजना होगा। जिसके लिए सबसे पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा। बाद में UIDPAN<स्पेस><12 डिजिट का आधार कार्ड><स्पेस><10 डिजिट का पैन> के बाद इसे 567678 या 56161 पर भेजने को कहा है । उल्लेखनीय है कि यदि करदाताओं का नाम और जन्म तिथि आधार और पैन दोनों में समान पाई जाती है तो इसे लिंक कर दिया जाएगा।
नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा
और यदि पैन कार्ड वैध नहीं है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272n के तहत ऐसे व्यक्ति को निर्धारण दिशा के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की भी ऑनलाइन व्यवस्था है। जिसमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाने के बाद आधार कार्ड में दिए गए नाम, पैन नंबर और आधार नंबर को दर्ज करना होगा. उसके बाद अगर आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दिया है तो उसे टिक करना होगा। अब कोड दर्ज करने के बाद लिंक आधार बटन पर क्लिक करें और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है।
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